अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स माफिया बनमीत नरूला की जमानत को हाल ही में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बनमीत पर भारत में किए गए अपराधों के संबंध में मुकदमा दर्ज है।1
जानकारी के मुताबिक, बनमीत हाल ही में अमेरिका से जमानत पर छूटकर भारत आया था, परंतु उसे उत्तराखंड पुलिस ने हिरासत में ले लिया।2 स्पेशल कोर्ट में पेशी के पश्चात्, उसे सात दिन की ED कस्टडी में भेजा गया।2
मामले से संबंधित, बनमीत के भाई परमिंदर सिंह नरूला को भी पहले ही ED द्वारा हिरासत में लिया जा चुका है।2
इस मुकदमे की सुनवाई से संकेत मिलता है कि ED कोर्ट में प्रस्तुत साक्ष्यों को पर्याप्त माना गया है, और संभवत: ED कोर्ट को महसूस हुआ होगा कि, अगर बनमीत को ज़मानत प्रदान की जाती, तो संभवत: वह प्रक्रिया से फ़रार हो सकता है, ख़ासकर कि, पहले ही US से ज़मानत पर फ़रार होकर, ED को ज़मानत प्रक्रिया में ख़लल पहुंचा सकने की संभावना होने के कारण।
ED कोर्ट का फ़ैसला, महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ, मुकदमे में ED की प्रक्रिया प्रक्रिया-संपन्नता (due process) पर ज़ोर देता है, संकेत करता है कि क़ानूनी प्रक्रिया में, ख़ुलसे (evidence) को प्रमुख महत्वपूर्णता प्रदान की जा
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