चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए शासन प्रशासन तैयारी में जुटे हुए हैं। इस बीच परिवहन विभाग ने चारधाम यात्रा के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत पर्वतीय मार्गों पर रात के समय व्यवसायिक वाहनों के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगाई गयी है। रात्रि 10 बजे से सुबह 4 बजे तक कोई भी व्यवसायिक वाहन यात्रा मार्गों पर नहीं चल सकेगा। एआरटीओ प्रशासन चक्रपाणि मिश्रा ने बताया कि पहाड़ी मार्गों पर ड्राइविंग के लिए दक्षता अनिवार्य है। व्यवसायिक वाहन चालकों को विशेष प्रशिक्षण के प्रमाणपत्र, फिटनेस सर्टिफिकेट और वाहन के सभी दस्तावेज पूरे रखने होंगे. इसके साथ ही चालकों की वेशभूषा, व्यवहार और स्वास्थ्य पर भी नजर रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि एडवाइजरी के मुताबिक यात्रा के दौरान वाहन चालकों को चप्पल या सैंडल पहनकर गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं होगी। चालकों को बंद जूते या मजबूत ट्रैकिंग शूज पहनना अनिवार्य किया गया है ताकि पहाड़ी रास्तों पर वाहन संचालन के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

More Stories
4 जुलाई से शुरू होगा 15 दिवसीय ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान
धामी सरकार का बड़ा कदम: उत्तराखंड के फिल्मी सपनों को मिला सहारा, FTII पासआउट युवाओं को मिली छात्रवृत्ति
उत्तराखंड को मिलेंगी अत्याधुनिक स्वास्थ्य जांच मशीनें, केंद्र-राज्य के बीच हुआ अहम समझौता