October 16, 2026

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मंत्री रेखा आर्या ने पति के खिलाफ दर्ज कराई FIR

देहरादून: उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने अपने पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी के खिलाफ देहरादून के कैंट थाने में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई है। शिकायत में उन्होंने पति पर धोखे से शादी करने, अन्य महिलाओं से कथित अवैध संबंध रखने, मारपीट, प्रताड़ना और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।

पहली शादी छिपाने का आरोप

रेखा आर्या की शिकायत के अनुसार, गिरधारी लाल साहू ने विवाह के समय अपनी पहली शादी और बच्चों से जुड़ी जानकारी छिपाई थी। मंत्री का आरोप है कि पिछले कुछ महीनों से उनके पति का व्यवहार बदल गया था। बाद में उन्हें कथित तौर पर अन्य महिलाओं के साथ उनके संबंधों की जानकारी मिली।

शिकायत में कहा गया है कि इस मामले का विरोध करने पर पति ने लिखित और मौखिक रूप से माफी मांगी, लेकिन इसके बावजूद कथित तौर पर उनका व्यवहार नहीं बदला।

सोशल मीडिया पर वीडियो और ऑडियो क्लिप साझा करने का दावा

रेखा आर्या ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो और दो ऑडियो क्लिप साझा किए हैं। उनके दावे के मुताबिक, ऑडियो रिकॉर्डिंग में उनके पति एक अन्य महिला के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश पर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि, इन रिकॉर्डिंग की प्रामाणिकता और बातचीत के संदर्भ की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी आवश्यक है।

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मंत्री ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकारी आवास पर स्टाफ के सामने उनके साथ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानजनक व्यवहार किया गया।

धोखाधड़ी और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा

शिकायत के मुताबिक, गिरधारी लाल साहू पर धोखाधड़ी, प्रताड़ना और कथित जालसाजी से जुड़े आरोप भी लगाए गए हैं। इनमें फर्जी हस्ताक्षर के जरिए कंपनी के निदेशक पद से हटाने का प्रयास किए जाने का आरोप शामिल है।

दी गई जानकारी के अनुसार, पुलिस ने शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

फिलहाल, मामले में लगाए गए आरोपों की सत्यता जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। प्राथमिकी दर्ज होना आरोपों का अंतिम प्रमाण नहीं है। पुलिस जांच और संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।