उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड पंचायती राज (संशोधन) एक्ट लागू हो गया है। उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट संशोधन अध्यादेश को आज राजभवन से मंजूरी मिल गई है। इस एक्ट के लागू होने के बाद अब 25 जुलाई 2019 से पहले जिन लोगों के पास दो से अधिक बच्चे हैं वो भी पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। इसके साथ ही 25 जुलाई 2019 या फिर इसके बाद जिन लोगों के पास दो से अधिक बच्चे हैं वो लोग चुनाव लड़ने से वंचित रह जाएंगे, लेकिन अगर 25 जुलाई 2019 या इसके बाद ऐसे लोग जिनको जुड़वा बच्चे होने की वजह से बच्चों की संख्या तीन हो गई है वो लोग भी चुनाव लड़ सकेंगे। यानी जुड़वा बच्चों को इकाई संतान माना जाएगा।
More Stories
चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सेवाएं चौकस, यात्रियों के लिए तैनात की गई मोबाइल मेडिकल यूनिट्स
मानव–वन्यजीव संघर्ष में उत्तराखंड सरकार ने दिया ₹19.5 करोड़ का मुआवजा: सीएम धामी
चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सुरक्षा सर्वोपरि: सीएम धामी ने हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को किया मजबूत